राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। स्मॉग और धुंध के कारण हवा जहरीली होती जा रही है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब प्रदूषण नियंत्रण के नियम और कड़े कर दिए हैं। इस बार सीएनजी से चलने वाले वाहन भी सरकार की सख्ती से अछूते नहीं रहे।
CNG गाड़ियों को लेकर बदला नियम
अब तक सीएनजी वाहनों को अपेक्षाकृत साफ ईंधन मानते हुए कई मामलों में राहत मिलती रही थी। लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम सभी प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे। इसका मतलब है कि अब CNG वाहन चालकों को भी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।
ड्राइव पर निकलने से पहले जरूरी जांच
अगर आप दिल्ली में CNG वाहन चलाते हैं, तो अब घर से निकलने से पहले एक जरूरी दस्तावेज जरूर देख लें। इसके बिना आपको CNG स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर प्रदूषण को कम करने की कोशिश का हिस्सा है और आने वाले दिनों में इसका असर सड़कों पर दिख सकता है।
PUC सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य
दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में सिर्फ उन्हीं वाहनों को CNG दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट होगा। इस नियम की पुष्टि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी की है।
IGL के अनुसार, रिफ्यूलिंग के दौरान अगर वाहन चालक वैध PUC सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाता है, तो उसे CNG नहीं दी जाएगी। कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों से समय रहते PUC अपडेट कराने की अपील की है।
हवा साफ करने की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राजधानी में चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण पाना है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों को भी अपनी गाड़ियों की नियमित जांच के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
बाहर से आने वाले वाहनों पर भी सख्ती
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि BS-VI मानक से कम श्रेणी के किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम पेट्रोल, डीजल और CNG—सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा। इसमें दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहन भी शामिल हैं।
छूट खत्म, अब नियम सख्ती से लागू
सरकार ने 17 दिसंबर तक एक दिन की अस्थायी राहत दी थी, लेकिन इसके बाद नियम पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं। एनसीआर के अन्य शहरों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए गए हैं।
दिल्ली आने से पहले रखें दस्तावेज पूरे
दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप पर लागू रहेगा। ऐसे में राजधानी में आने से पहले अपने वाहन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, खासकर वैध PUC सर्टिफिकेट, जरूर जांच लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।