बटाला में विवाह पर्व पर प्रशासन का सख्त आदेश – हुड़दंग, ऊंची आवाज़ और पटाखे चलाने पर पाबंदी

गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में इस साल 30 अगस्त 2025 को श्री गुरु नानक देव जी का विवाह पर्व मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। भीड़भाड़ के दौरान अक्सर युवाओं की ओर से ट्रैक्टरों पर हुड़दंग, लाउड साउंड सिस्टम और बुलेट मोटरसाइकिलों की पटाखेबाज़ी देखने को मिलती है। इस वजह से बुजुर्गों और बच्चों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है।


प्रशासन ने धारा 163 के तहत लगाया प्रतिबंध

स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी (आईएएस) ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं।


27 से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे नियम

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक 27 अगस्त से 31 अगस्त तक बटाला सब-डिवीजन की सीमा में ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर हुड़दंग करने, ऊंची आवाज़ में स्पीकर बजाने और बुलेट मोटरसाइकिलों के पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।


उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम धार्मिक पर्व को शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है।

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