संसद से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस पर हस्ताक्षर के साथ ही यह देश का नया कानून बन गया है।
अब जेल और जुर्माना दोनों
नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग चलाने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना तय किया गया है।
- ऐसे गेम्स की इश्तेहारबाजी करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
- विज्ञापन पर 2 साल जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत से लोग ऑनलाइन मनी गेम्स में अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठे हैं। यह एक सामाजिक बुराई बन चुकी थी, इसलिए संसद का कर्तव्य था कि इस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए।
पीएम मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कदम ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करेगा और समाज को जुए व सट्टेबाजी जैसी बुरी आदतों से बचाएगा। उनके मुताबिक यह बिल युवाओं और परिवारों को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा निर्णय है।
कंपनियों पर असर
बिल पास होने के बाद कई बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे Dream11 और Winzo ने अपनी सेवाएं बंद करने का एलान किया है।
आईटी सचिव एस. कृष्णन ने साफ किया कि यह ऐसा कानून है जिसे तुरंत लागू करना जरूरी है।
समाज को राहत
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कानून के लागू होने से
- लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाव मिलेगा।
- युवा और बच्चे लत से दूर रह पाएंगे।
- ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सही दिशा मिलेगी।