अब PF निकालने के नियम सख्त हुए, EPFO ने बदला PF निकासी का नियम

अगर आप त्योहारी सीजन में अपनी जरूरतों या खर्चों को पूरा करने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो अब पहले से अलग नियम लागू हो चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी को पूरा PF बैलेंस केवल एक स्थिति में ही निकालने की अनुमति होगी।


अब सिर्फ रिटायरमेंट पर मिलेगा पूरा PF

EPFO के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब कोई कर्मचारी अपने खाते का 100% PF बैलेंस तभी निकाल पाएगा जब वह रिटायर हो जाएगा
अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है या लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो उसे सिर्फ 75% रकम ही निकालने की इजाजत मिलेगी।
बाकी 25% राशि खाते में बनी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।


बदलाव के पीछे क्या है वजह?

EPFO ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग सुरक्षित रहे।
अक्सर लोग नौकरी बदलते समय अपना पूरा PF निकाल लेते हैं, जिससे उनका बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाता है।
नई नीति का मकसद है कि कर्मचारी अपने भविष्य के लिए फंड सुरक्षित रखें और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिले।


अब PF निकालना हुआ आसान

EPFO ने अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बना दिया है।
कर्मचारी EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप के जरिए ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं।
एक बार आवेदन स्वीकार होने पर रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज़ और पारदर्शी हो गई है।


विशेषज्ञों की राय

वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि PF का यह नया नियम लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा।
यह कदम कर्मचारियों में सेविंग की आदत बढ़ाएगा और उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक, “PF को इमरजेंसी फंड नहीं बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी फंड की तरह देखना चाहिए।”

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