तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के एक्साइज विभाग ने विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक, और फिर 14 नवंबर (मतगणना दिवस) को पूरे तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और इसके तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन का फैसला
जिला चुनाव अधिकारी राहुल (IAS) ने बताया कि यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस दौरान सभी शराब ठेके, बार, होटल और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
मतगणना दिवस पर भी सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 14 नवंबर, जब वोटों की गिनती होगी, उस दिन भी तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के तीन किलोमीटर के इलाके में ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान शराब का भंडारण, बिक्री या सेवन करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी
प्रशासन ने आम जनता और शराब विक्रेताओं से आदेशों का पालन करने की अपील की है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इन निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।